अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है जो पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। क्वारसी थाना के एक उप निरीक्षक (SI) ने पड़ोसियों के बीच दरवाजे को लेकर हुए मामूली विवाद में 6 वर्षीय कक्षा 1 के छात्र को ‘शांति भंग के अंदेशे’ में पाबंद करने की रिपोर्ट तैयार कर दी। रिपोर्ट में बच्चे की उम्र 40 वर्ष बताकर एसीएम-1 कोर्ट में चालानी पेश की गई, जिसके आधार पर बच्चे को 30 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी हो गया। मामला संज्ञान में आते ही SSP अलीगढ़ कलानिधि भटनागर ने आरोपी SI शिवम कुमार त्यागी को तत्काल निलंबित कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी।

SSP अलीगढ़ ने कहा, “यह गंभीर लापरवाही है। SI ने बिना सत्यापन के गलत जानकारी दी, जो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। निलंबन के बाद पूर्ण जांच होगी।”

क्या है पूरा मामला? घटना का क्रम

  • तारीख: करीब एक माह पहले (सितंबर 2025)
  • स्थान: राजीव नगर, गली नंबर 1 (सीमेंट वाली गली), क्वारसी क्षेत्र
  • विवाद: डॉ. हितेश चौहान (निजी नर्सिंग होम कर्मचारी) और पड़ोसी सुल्तान सिंह के बीच घर के दरवाजे को लेकर

डॉ. हितेश चौहान (40 वर्ष) के पड़ोसी सुल्तान सिंह (50 वर्ष) ने IGR सिस्टम पर शिकायत दर्ज की कि हितेश ने अपना दरवाजा उनके घर की ओर खोल लिया है, जिससे परेशानी हो रही है। जांच के लिए हल्का चौकी प्रभारी (SI शिवम कुमार त्यागी) मौके पर पहुंचे। हितेश ने कागजात देने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि शिकायत दरवाजे की है, न कि मकान की।

SI ने दोनों पक्षों के सभी सदस्यों के नाम नोट किए, लेकिन चौकी लौटकर IGRS रिपोर्ट के साथ शांति भंग की चालानी तैयार की। इसमें हितेश के 6 वर्षीय बेटे (2019 जन्म, नाम – गोपनीय) की उम्र 40 वर्ष लिख दी गई। बच्चा नामी कान्वेंट स्कूल में कक्षा 1 का छात्र है।

  • 10 अक्टूबर: एसीएम-2 कोर्ट ने चालानी के आधार पर बच्चे और सुल्तान सिंह को एक वर्ष के लिए 1 लाख रुपये की पाबंदी लगाई।
  • नोटिस: बच्चे को 30 अक्टूबर को कोर्ट हाजिर होने का समन।
  • गलती का खुलासा: हितेश ने कोर्ट में पेश होकर बच्चे की असली उम्र बताई, जिससे मामला वायरल हो गया।

पुलिस की लापरवाही: उम्र में 34 साल का फर्क!

चालानी रिपोर्ट में SI ने बच्चे को ‘वयस्क’ दिखाकर पाबंदी की सिफारिश की, ताकि ‘आगे झगड़ा न हो’। लेकिन यह कानूनी रूप से अमान्य था, क्योंकि CrPC की धारा 107/116 के तहत नाबालिगों पर ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। SSP ने इसे प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करार दिया।

SI शिवम कुमार त्यागी के खिलाफ:

  • निलंबन: तत्काल प्रभाव से
  • विभागीय जांच: SP कार्यालय स्तर पर, आगे सस्पेंशन बढ़ सकता है
  • FIR की संभावना: अगर सबूत मिले तो IPC 211 (झूठी रिपोर्ट) के तहत

परिवार और स्थानीय प्रतिक्रिया

हितेश चौहान ने कहा, “मेरा बेटा स्कूल जाता है, खेलता है। यह नोटिस देखकर पूरा परिवार सदमे में है। दरोगा साहब ने नाम नोट करते समय उम्र नहीं पूछी।” सुल्तान सिंह ने भी माफी मांगी, कहते हुए कि विवाद छोटा था।

स्थानीय NGO चाइल्ड राइट्स वॉच के संयोजक ने कहा, “नाबालिगों के अधिकारों का हनन। पुलिस को ट्रेनिंग की जरूरत।” सोशल मीडिया पर #JusticeFor6YearOld ट्रेंड कर रहा है।

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