हाईकोर्ट से मिली बांके बिहारी कॉरिडोर को मंजूरी, 5 एकड़ में बनाया जाएगा कॉरिडोर
• कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने के आदेश
November 20, 2023Jilanazar
मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का भी आदेश दिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया। हालांकि हाईकोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन 260.50 करोड रुपए का कॉरिडोर बनाने में उपयोग करने की सरकार को अनुमति नहीं दी है।
एक साल पहले समाजसेवी अनंत शर्मा, मधु मंगलदास और कुछ अन्य लोगों की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि आम दिनों में मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या 40 से 50 हजार होती है लेकिन शनिवार, रविवार और छुट्टियों के दिन यह संख्या डेढ़ से ढाई लाख तक पहुंच जाती है। मंदिर तक पहुंचने की सड़क बहुत संकरी और भीड़भाड़ वाली हैं। इससे आवाजाही में काफी परेशानी होती है। संकरी गलियों में अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे स्थिति और खराब हो गई है। अक्सर भगदड़ जैसी स्थिति रहती है। इसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।
याचिका पर सुनवाई चल रही थी। आठ नवंबर को इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सोमवार को फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद इन गलियों में दोबारा अतिक्रमण न हो और मंदिर के मार्गों पर कोई बाधा न पहुंचे। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा। इस केस में 31 जनवरी 2024 को अगली सुनवाई होगी।